अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: कोर्ट ने 49 आरोपितों को दोषी ठहराया, संदेह के आधार पर 28 आरोपित बरी

कल सुबह साढ़े दस बजे दोषियों को सजा सुनाएगा कोर्ट, कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

अहमदाबाद, 8 फरवरी (हि.स.)। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने 78 में से 49 आरोपितों को दोषी करार दिया है। इस मामले में संदेह के आधार पर 28 आरोपितों को बरी कर दिया गया। सभी दोषियों को कोर्ट कल सुबह साढ़े दस बजे सजा सुनाएगा।

लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने बताया कि सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 1100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किये गए। 500 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले के आठ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में हैं।

26 जुलाई, 2008 को शहर के 20 क्षेत्रों में सिलसिलेवार 21 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में 99 आरोपितों को नामजद किया गया था। इनमें से 82 को गिरफ्तार किया गया, जबकि आठ आरोपी अभी भी फरार हैं।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के 77 आरोपित देश के सात राज्यों की विभिन्न जेलों में बंद हैं। जिनमें अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में 49, मध्य प्रदेश की भोपाल जेल में 10, मुंबई की तलोजा जेल में 4, कर्नाटक की बेंगलुरु जेल में 5, केरल जेल में 6, जयपुर जेल में 2 और दिल्ली जेल में 1 आरोपित हैं।

फैसले के बाद विशेष अदालत के बाहर पुलिस का कड़ा घेरा बनाया गया है। पार्किंग में कारों सहित तमाम प्रकार के दूसरे वाहनों की जांच की गई। कोर्ट परिसर में 1 डीसीपी, 2 एसीपी और 100 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कोर्ट में सिर्फ केस के वकीलों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। अहमदाबाद शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है।

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