High Court : अगस्ता घोटाला : आरोपित पर उन आरोपों का ट्रायल किया जा सकता है, जिनके लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया : ईडी

नई दिल्ली, 8 फ़रवरी (हि.स.)। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि आरोपित को जिन आरोपों का ट्रायल चलाने के लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया है, उन आरोपों का ट्रायल किया जा सकता है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने ये दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में रखीं।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने मिशेल के वकील की इस दलील का विरोध किया कि इटली की कोर्ट ने मिशेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन्होंने कहा कि इटली की कोर्ट में ईडी पक्षकार नहीं थी। उन्होंने मिशेल की ओर से पेश की गई इस दलील का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से रिश्वतखोरी के मामलों की जांच के लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया था। इसके लिए राजू ने प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 का हवाला दिया।

दरअसल, 4 फरवरी को ईडी ने कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में भारतीय वायु सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी लिप्त थे। ईडी ने कहा था कि ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से खरीदे गए कई हेलीकॉप्टर बेकार पड़े हुए थे क्योंकि वे लद्दाख जैसी ऊंचाई में नहीं उड़ सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीददारी करने के लिए हेलीकॉप्टर की विशेषज्ञता की शर्तों में बदलाव किया गया। ऐसा कर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। ईडी ने कहा था कि मिशेल के जरिये अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने इस डील के लिए कई प्रभावशाली व्यक्तियों को रिश्वत दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि मिशेल ने ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। पिछले 20 जनवरी को हाई कोर्ट ने मिशेल की सीबीआई से जुड़े केस में दाखिल जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व 12 जनवरी को भी सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। 19 जुलाई 2021 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 जून 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। लगभग 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल 04 दिसंबर 2018 से हिरासत में है। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

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