चंडीगढ़, 5 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी तथा निजी दफ्तरों को सोमवार से शतप्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार की शाम नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके चलते नए नियम व शर्तें 15 फरवरी तक जारी रहेंगे।
प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खोल दिए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने अभी तक पहली से नौवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन निजी स्कूल संचालक सात फरवरी से अपने स्तर पर स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच शनिवार को हरियाणा स्टेट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार प्रदेश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के दफ्तर अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। निर्देश दिए गए हैं कि सभी दफ्तरों को रोजाना सेनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा। जिला उपायुक्त की मंजूरी के साथ किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सौ लोगों को शामिल होने की मंजूरी दे दी गई है।
यही नहीं सरकार ने सभी मनोरंजन पार्क खोलने के साथ, प्रदर्शनी आदि संबंधित स्थल में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इस तरह के आयोजनों में शरीरिक दूरी तथा सेनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने-अपने जिलों में इस गाइडलाइन का पालन यकीनी बनाएं तथा विभिन्न आयोजनों की निगरानी करें।