पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 04 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या के मामले के आरोपित और पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने नोटिस जारी किया।

सुशील पहलवान को 23 मई 2021 को मुंडका से गिरफ्तार किया गया था। रोहिणी कोर्ट ने 5 सितंबर 2021 को सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।रोहिणी कोर्ट ने 2 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर 6 अगस्त 2021 को संज्ञान लिया था। पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपित बनाया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपित बताया है।

क्राइम ब्रांच ने 28 अक्टूबर 2021 को दूसरी चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे। दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 17 को आरोपित बनाया गया है।

आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी जिसके बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई थी।

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