Decide : बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की मंजूरी आवश्यक हो या नहीं, तय करेंगे राज्य

नई दिल्ली, 03 फ़रवरी (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए स्कूल फिर से जल्दी ही खोले जा सकते हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोलने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के बाद तैयार किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक हो या नहीं इसका फैसला राज्य करेंगे।

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल खोलने का फैसला कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा करते हुए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश तय करेंगे। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नए एसओपी के तहत कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए 6 फीट की दूरी की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल में हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। खेल, संगीत कक्षाएं चलाने की अनुमति होगी। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों में भी साफ- सफाई की उचित व्यवस्था के साथ उचित दूरी भी सुनिश्चित करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में 16 राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं। 11 राज्यों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ स्कूल खोले गए हैं। और 09 राज्यों में अभी स्कूल बंद हैं।

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