नई दिल्ली, 01 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना से चुनाव लड़ रहे लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी पर दो दिनों की रोक लगाई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को करने का आदेश दिया।
सिमरजीत के खिलाफ रेप के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक राहत के संकेत दिए थे। उसके बाद आरोप लगाने वाली महिला ने भी अपना पक्ष सुनने की मांग की। आरोप लगाने वाली महिला की ओर से वकील गगन गुप्ता ने सिमरजीत को कोई भी राहत देने का विरोध किया था। उसके बाद कोर्ट ने 3 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला की याचिका भी 3 फरवरी को लिस्ट की जाए।