नई दिल्ली, 01 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपित और पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा कि कार्ति को विदेश जाने के लिए वही शर्तें होंगी, जो 2021 में विदेश जाने की अनुमति देते समय थी। इसके पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 26 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2021 तक विदेश जाने की अनुमति दी थी। कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी. चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच चल रही है। दोनों ही मामलों का ट्रायल दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है।
