नई दिल्ली, 10 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल को अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने नताशा नरवाल को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।
नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल की हरियाणा के रोहतक में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। नरवाल के वकील अदीत एस पुजारी ने आज अंतरिम जमानत मांगते हुए कोर्ट से कहा कि नताशा नरवाल के पिता की मौत हो गई है जबकि उसके भाई को कोरोना का संक्रमण हो गया है। तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन से पूछा कि क्या ये सही है। तब अमित महाजन ने कहा कि हां ये सही है। दिल्ली पुलिस ने नताशा नरवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर कोर्ट ने नताशा नरवाल को निर्देश दिया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय पीपीई किट पहने और जेल में सरेंडर करते समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पेश करें।
उल्लेखनीय है कि नताशा नरवाल पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
2021-05-10