सभी निजी अस्पतालों को 75 फीसदी बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश
अहमदाबाद, 28 अप्रैल (हि.स.)। अहमदाबाद नगर निगम ने अस्पताल में केवल एंबुलेंस 108 से आने वाले और अहमदाबाद के आधार कार्ड वाले लोगों को ही भर्ती करने का अपना नियम अब हटा दिया है। अब रोगी को अपने निजी वाहन में अस्पताल पहुंचने पर भी उनका इलाज कर रहा है।
इसके अलावा, अहमदाबाद नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के सभी अस्पतालों को कोरोना रोगियों के लिए अपनी कुल क्षमता का 75 फीसदी आरक्षित करना पड़ेगा। यह नियम गुरुवार सुबह 8 बजे से लागू होगा। दरअसल, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना मरीजों को इलाज न कर पाने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अस्पताल के गेट के बाहर मरीजों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। केवल 108 मरीजों को भर्ती क्यों किया जाता है?
बुधवार को अहमदाबाद शहर में कोरोना संकट में नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजीव कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक आपात बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त मुकेश कुमार और उप नगर आयुक्त ने भाग लिया। बैठक में कोविड अस्पतालों में 108 सेवा के माध्यम से भर्ती होने वाले नियम को वापस ले लिया गया है। अब अस्पतालों को सभी कोविड रोगियों को भर्ती करना होगा। मरीज चाहे अपने निजी वाहन से या एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचते हैं। यह नियम 29 अप्रैल, 2021 को सुबह 8 बजे से लागू होगा और बिस्तर की उपलब्धता और रोगी को भर्ती करने की आवश्यकता के आधार पर रोगी को भर्ती करना होगा। साथ ही शहर में कोविड उपचार करने वाले सभी निजी अस्पतालों को अपनी मौजूदा क्षमता का 75 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करना होगा। बैठक में रोगियों की भर्ती के लिए अब अहमदाबाद में आधार कार्ड की अनिवार्यता भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
बैठक में शहर के सभी कोविड अस्पतालों को निर्देशित किया गया कि वे राज्य सरकार के पोर्टल से जुड़कर नवीनतम जानकारी (वास्तविक समय की जानकारी) जनता को उपलब्ध कराएं। इसके अलावा प्रत्येक अस्पताल प्रबंधन अस्पताल के बाहर एक बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर उपलब्ध बेड की नवीनतम जानकारी प्रदर्शित करे। 108 सेवा के लिए नियंत्रण कक्ष का प्रबंधन नगर निगम के अधिकारियों और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।