नई दिल्ली, 27 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तमिलनाडु में अपने प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने साफ किया कि वेदांता समूह हमारे इस आदेश की आड़ में परिसर में घुसकर कॉपर प्लांट में काम शुरू नहीं करेगा। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वो एक कमेटी का गठन करे जो प्लांट के काम पर नजर रखेगा। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से इस कमेटी में तूतिकोरिन के डीएम, एसपी, जिला पर्यावरण इंजीनियर, तूतिकोरिन के सब-कलेक्टर और दो और सरकारी अधिकारी जो इस प्लांट के कामकाज से परिचित हों। कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी स्थानीय लोगों की सलाह लेगी और उनकी जायज चिंताओं का निराकरण करेगी।
कोर्ट ने वेदांता समूह को निर्देश दिया कि वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए जरूरी तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ की सूची कमेटी को दे। कोर्ट ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे तमिलनाडु के तीन पर्यावरण विशेषज्ञों की कमेटी का गठन करे। कमेटी में से दो का चयन वेदांता गैस लीक के पीड़ित करेंगे। अगर पीड़ित 48 घंटे के अंदर कमेटी के लिए सदस्य का नाम नहीं देते हैं तो राज्य सरकार उन्हें नामित करेगी। कोर्ट का यह आदेश 31 जुलाई तक के लिए है। उसके बाद कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
2021-04-27