राज्य के सभी मॉल, पार्क, रेस्तरां और पूजा स्थल 5 मई तक बंद किये गए
गांधीनगर/अहमदाबाद, 27 अप्रैल (हि.स.)। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक में राज्य में 20 के बजाय 29 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार का यह फैसला 28 अप्रैल से 5 मई तक लागू रहेगा। इससे पहले 8 महानगरों सहित 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था।
मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी की अध्यक्षता में आज हुई आपात बैठक में 28 अप्रैल से हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटाउदेपुर और वेरावल-सोमनाथ सहित 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने राज्य के नों शहरों में रात के कर्फ्यू के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। 05 मई तक इन प्रतिबंधों के दौरान उपरोक्त सभी शहरों में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। किराना स्टोर, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर, दूध पार्लर, बेकरी और खाद्य दुकानें खुलेंगी। सभी उद्योग, विनिर्माण इकाइयाँ, कारखाने और निर्माण गतिविधियां चलती रहेंगी। इन सभी इकाइयों को एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं समान रहेंगी।
इन शहरों में सभी रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गुजरी बाज़ार, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, पब्लिक गार्डन, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य मनोरंजन गतिविधियां बंद रहेंगी। राज्य भर के धार्मिक स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच बंद हो जाएगी। केवल प्रशासक और पुजारी ही संस्कार कर पाएंगे। पूरे राज्य में सार्वजनिक बस परिवहन सेवा 50% क्षमता के साथ जारी रहेगी। शादियों में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं
बैठक में गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पंकज कुमार, पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ जयंती रवि सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
2021-04-27