‘ब्रेक द चेन’ के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम रेलवे ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम

मुंबई, 25 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए ‘ब्रेक द चेन’ दिशा-निर्देशों के उचित कार्यान्वयन के लिए पश्चिम रेलवे ने विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं। इसके तहत दिशा-निर्देशों को यात्रियों की जानकारी के लिए बुकिंग ऑफिस के बाहर निर्धारित जगह पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर लोगों की जागरुकता के लिए नियमित घोषणाएं शुरू की गई हैं। यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आवश्यक श्रेणी के कर्मचारियों को ही विशेष मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति है। उपनगरीय टिकट केवल बुकिंग काउंटर से ही जारी किये जा रहे हैं। एटीवीएम, जेटीबीएस के साथ-साथ यूटीएस ऐप को फिलहाल डी-एक्टिवेट किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि भीड़ की निगरानी और नियंत्रण के लिए सभी स्टेशनों, सरक्यूलेटिंग एरिया और प्लेटफार्मों पर कर्मचारियों की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित की गई है। यात्रियों के आवागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए, स्टेशनों के दोनों ओर सीमित संख्या में प्रवेश व निकास गेट खुले रहेंगे। किंतु प्रमुख स्टेशनों पर, एक दिशा में 2 प्रवेश एवं निकास गेट भी प्रदान किए गए हैं। तदनुसार, पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर लगभग 180 प्रवेश एवं निकास गेट बंद कर दिए गए हैं। दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और स्टेशन पर अनधिकृत व्यक्तियों को रोकने के लिए स्टेशन के प्रवेश एवं निकास गेट पर पर्याप्त आरपीएफ एवं जीआरपी कर्मियों के साथ-साथ टिकट चेकिंग स्टाफ को तैनात किया गया है।
केवल राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक श्रेणियों के यात्रियों को यात्रा की अनुमति देने के लिए यात्रियों की आईडी की जांच की जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील स्टेशनों पर स्थिति और भीड़ प्रबंधन की निगरानी के लिए रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कड़े प्रतिबंध लागू होने के पहले दिन यानी 23 अप्रैल को यात्रियों की मदद, उनके उचित मार्गदर्शन और उनकी जांच के लिए उपनगरीय स्टेशनों पर 135 टिकट चेकिंग स्टाफ और 471 आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया। अनधिकृत यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए टिकट चेकिंग भी तेज कर दी गई है। 23 अप्रैल को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा के 267 मामलों में कार्रवाई कर 69 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर रेलगाड़ियों सहित रेलवे परिसर में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क एवं फेस कवर पहनना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे नियम, 2012 के तहत अधिकृत रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे परिसर और ट्रेनों में फेस मास्क एवं कवर न पहनने वाले और थूकने इत्यादि से गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों पर 500 दंड का प्रावधान है। 23 अप्रैल को रेलवे अधिकारियों और साथ ही बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मार्शलों द्वारा 107 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने के कारण कुल 17,600 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। 
ठाकुर ने बताया कि पश्चिम रेलवे कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ-साथ लिए स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से नियमित घोषणाएं भी कर रही हैं। इसी प्रकार इन्फोग्राफिक्स, वेबकार्ड, ई-पोस्टर्स और वीडियो आदि के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर व्यापक जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

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