वाराणसी,24 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संकट में जिन लोगों के यहां वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम होना है। उन्हें कार्यक्रम के लिए अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था से अनुमति लेनी होगी। शनिवार को पुलिस कमिश्नर के मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि इसके लिए कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व वाराणसी कमिश्नरेट अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिससे उन्हें कार्यक्रम के लिए समय से अनुमति लेने में आसानी होगी।
उधर, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वैवाहिक और अन्य मांगलिक आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन जरूरी है। खुली जगह पर आयोजित कार्यक्रम में 100 लोगों को और बंद हाल या बैक्वेंट हाल में पचास लोगों के लिए अनुमति है। उन्होंने कहा कि यहां सावधानी ये रखना है कि कोविड के चलतेे शहर में रात्रि आठ बजे से रात्रि प्रतिबंध लागू हो जाता है। ऐसे में जो भी कार्यक्रम है। वे रात आठ बजे के पहले हो जाये। बारात में आये मेहमान भी रात आठ बजे के पहले अपने घर लौट जाये। जिनके यहां शादी है उनके परिवार के सदस्य अपने घरों में पूरी रात वैवाहिक रस्मों का निर्वहन कर सकते है। इसमें जिला प्रशासन या पुलिस कोई हस्तक्षेप नही करेगा।
यहां बताते चले कि, जिलाधिकारी ने पहले कहा था कि शहर में वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। बस प्रदेश शासन के निर्धारित गाइड लाइन का पालन करना होगा। इसके बाद आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी गाइड लाइन को लेकर लोग सवाल उठाते रहे। लोगों का कहना था कि अधिकतर लोगों के यहां 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वैवाहिक कार्यक्रम तय है। ऐसे में इन परिवारों के पास एक सप्ताह पहले अनुमति लेने का समय ही कहां बचा है।
2021-04-24