जिले में 22 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 01 मई की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

सिवनी, 21 अप्रैल (हि.स.)। जिले के कलेक्टर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मंगलवार की शाम को जिले में 22 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 01 मई की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश पारित किये हैं।  

जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय के आदेश के अनुसार 10 अप्रैल, 21 से सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू आदेश 12 अप्रैल की प्रातः 06 बजे से 22 अप्रैल की प्रातः 06.00 बजे तक जारी रहेगा आदेश पारित किया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि 22 अप्रैल की प्रातः 06 बजे से 01 मई 21 की प्रातः 06.00 बजे तक की जाती है।

आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आवेगा। आदेश की शेष शर्तें एवं कंडिकाएँ इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2528/एस. डब्ल्यू/ कोविड /2021 सिवनी दिनांक 10 अप्रैल, 2021 के अनुसार यथावत रहेगी।

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