कोरोना से बचाव के लिए फरीदाबाद में ‘नाईट कफ्र्यू’ लागू

आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
फरीदाबाद, 13 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना का असर फरीदाबाद में सीधे तौर पर नजर आने लगा है। यहां प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या निरंतर बढऩे से स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई है,वहीं कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से फरीदाबाद जिला में सोमवार से आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ‘नाईट कफ्र्यू’ लगाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश यशपाल ने बताया कि ‘नाईट कफ्र्यू’ के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर न निकले। जारी आदेश में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश यशपाल ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है जिसकी अनुपालना फरीदाबाद जिला में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाईट कफ्र्यू के दौरान जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सडक़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। जिलाधीश ने बताया कि नाईट कफ्र्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है।

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