परमबीर सिंह के आरोपों की जांच सीबीआई 15 दिन में करे: हाईकोर्ट

मुंबई, 05 अप्रैल (हि. स.)। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर रंगदारी वसूलने के आरोप की 15 दिनों में जांच करने का आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) को सौप दिया है। यह निर्णय हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर दिया है और इस मामले की दायर अन्य  याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने की सीबीआई जांच का आदेश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सोमवार को बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं। इसलिए सीबीआई इस मामले की 15 दिनों में प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट पेश करे। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट 15 दिनों बाद फिर से करने वाली है। 
उल्लेखनीय है कि एंटिलिया प्रकरण में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह का तबादला कर दिया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पेज का पत्र भेजकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *