लव जेहाद कानून पर हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की यूपी सरकार की मांग खारिज

नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लव जेहाद के नाम पर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाये गए क़ानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किये जाने की यूपी सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए।


यूपी सरकार ने याचिका में कहा था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले पर सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टालने की मांग की थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उल्लेखनीय है कि 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड राज्यों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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