तब्लीगी जमात मामले में दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुरेश कैत ने दिल्ली पुलिस को 8 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका में मांग की गई है कि तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल भारतीय नागरिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और 120बी के तहत दायर एफआईआर को निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अशीमा मंडल ने कहा कि फाटक तेलिया के छोटी मस्जिद में उनकी उपस्थिति की वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी कानूनी कार्यवाही कानूनसम्मत नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि केवल इस आधार पर एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है कि भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद थे। याचिका में कहा गया है कि जनता कर्फ्यू के दौरान धारा 144 लगाने और लॉकडाउन घोषित होने की वजह से सभी याचिकाकर्ता मस्जिद के भीतर फंस गए थे। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बता दें कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम में तब्लीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। उसके बाद प्रशासन ने तब्लीगी जमात के लोगों को बाहर निकाल कर कई क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *