शादी का वादा कर युवती से बनाया यौन संबंध, अदालत ने माना दोषी

अगरतला, 11 फरवरी (हि.स.)। एक युवती को शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरने के आरोप में अदालत ने एक युवक को बलात्कार और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। अदालत शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगी।

एपीपी अरविंद देव ने मामले के बारे में कहा, शिकायतकर्ता को अब 2013 की घटना में न्याय मिली है। उन्होंने कहा कि आमेटली पुलिस स्टेशन के निवासी संजीव को अपने इलाके की एक लड़की से प्यार हो गया था। धीरे-धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी हो गया। अरविंद ने कहा कि गर्भवती होने के बाद संजीव पर उसकी प्रेमिका ने शादी करने का दबाव डाला। लेकिन, संजीव ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद युवती ने आमेटली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी। हालांकि, मामला लंबे समय से लंबित है।

उन्होंने कहा कि 26 जून, 2015 को पुलिस ने जांच पूरी करते हुए अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन, उस मामले में त्रिपुरा में सरकार बदलने के बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। अरविंद ने कहा कि शिकायतकर्ता ने इसी बीच एक बेटे को जन्म दिया है। उधर अदालत में 11 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी। मामले में कुल चार लोग आरोपी थे। सबूतों की कमी की वजह से तीन लोगों को बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश धीमान देबबर्मा ने गुरुवार को आरोपी संजीव पाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 417 और 506 के तहत दोषी ठहराया। इस संबंध में अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

अरविंद ने इस तरह की घटनाओं को अवांछनीय बताते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि, प्रेम बहुत पवित्र है। लेकिन, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह गंदगी के स्तर तक नहीं पहुंचे। लड़कों और लड़कियों दोनों को यह सिखाया जाना चाहिए।

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