सीबीआई ने रिश्वत मामले में एसएफआईओ अधिकारी और दो अन्य को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में चेन्नई के एसएफआईओ के उप निदेशक स्तर के अधिकारी और एक वकील सहित दो निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, चेन्नई के एक अधिकारी और एक वकील के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपितों की पहचान चेन्नई में एसएफआईओ के उप निदेशक हरीश कुमार तंवर, अधिवक्ता भरत शर्मा और भरत के रिश्तेदार आर्यन शर्मा के रुप में हुई है।

आरोप है कि उन्होंने डीएचएफएल घोटाले से संबंधित एसएफआईओ द्वारा की जा रही जांच में शिकायतकर्ता का पक्ष लेने के लिए उससे एक करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मांगा था।

शिकायत के सत्यापन और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार किया। वकील ने एसएफआईओ अधिकारी की ओर से एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग के आंशिक भुगतान के रूप में शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया था। लोक सेवक और अधिवक्ता के परिसरों की तलाशी के दौरान मामले से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मामले की जांच जारी है।

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