TTAADC ग्राम समिति चुनाव से पहले पश्चिम त्रिपुरा में निषेधाज्ञा

अगरतला, 21 सितंबर: त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के तहत होने वाले ग्राम समिति के आम चुनाव को देखते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधात्मक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ग्राम समिति चुनाव के लिए मतदान 28 सितंबर को होगा।

पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार, आईएएस ने त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध 26 सितंबर शाम 4 बजे से 29 सितंबर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार पश्चिम त्रिपुरा जिले में 28 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी, उपहार और शराब के अवैध वितरण, गैरकानूनी जमावड़े तथा शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियारों के साथ या बिना हथियारों के ऐसे जमावड़े की अनुमति नहीं होगी, जिसमें लाठी, लोहे की छड़, बांस या पत्थर जैसी वस्तुएं हों, जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है।

इसके अलावा पूरे पश्चिम त्रिपुरा जिले में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक संबोधनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर के जरिए आयोजित कार्यक्रम भी इस प्रतिबंध के दायरे में होंगे।

मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा। दो या उससे अधिक मोटरसाइकिलों या वाहनों का इस तरह एक साथ आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा, जिसे गैरकानूनी जमावड़ा माना जा सकता है।

हालांकि, कई श्रेणियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। वैध पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र जाने वाले मतदाता, चुनाव कर्मी, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीएपीएफ और पुलिसकर्मी, नियमित सरकारी ड्यूटी पर कर्मचारी, वैध पास वाले मीडिया कर्मी तथा चुनाव संबंधी कार्यों में लगे वाहनों को छूट दी गई है।

मतदाता अपने निजी वाहनों से मतदान केंद्र तक जा सकेंगे, लेकिन वाहन में केवल परिवार के सदस्यों को ले जाने की अनुमति होगी। अन्य मतदाताओं को वाहन से ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों, धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक आयोजनों को निर्धारित शर्तों के अधीन सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है।

अनुमोदित उम्मीदवारों के मोटरकेड तथा सक्षम चुनाव प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अन्य वाहनों को भी अनुमति रहेगी। मतदाताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सामान्य जनजीवन को बाधित करना नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार निर्धारित ग्राम समिति मतदान केंद्रों पर चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

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