नई दिल्ली, 5 जनवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा है। याचिका में लालू ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले में अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती दी है। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे।
