नई दिल्ली, 8 दिसंबर: सरकार ने कहा कि वह देश में अनाधिकृत डिजिटल लोन ऐप्स के संचालन पर रोक लगाने के लिए रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित नियामकों और हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष पहली जुलाई से सार्वजनिक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर डिजिटल लेंडिंग ऐप्स-डीएलए की एक डायरेक्टरी शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस डायरेक्टरी में बैंक की रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी डीएलए शामिल हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस डायरेक्टरी के माध्यम से ग्राहक यह सत्यापित कर सकेंगे कि कोई डीएलए किसी रेगुलेटेड संस्था से जुड़ा है या नहीं।
उन्होंने कहा कि अनाधिकृत डिजिटल लोन ऐप्स की पहचान होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत सार्वजनिक पहुंच के लिए जानकारी को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने का अधिकार है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक लोगों को अनाधिकृत लोन ऐप्स द्वारा शोषण से बचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल कर रहे हैं।
