अगरतला, 16 सितंबर: पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन ने ‘हैप्पीएस्ट आवर’ बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि स्टॉक में मौजूद सभी शराब, मूल लाइसेंस और सीसीटीवी फुटेज जल्द ही आबकारी अधीक्षक को सौंपे जाएँ। आज, पश्चिम त्रिपुरा जिला आबकारी कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार ने एक आदेश में कहा कि लाइसेंसधारी गौतम देबनाथ ने एक से अधिक बार आबकारी अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है।
आज पत्रकारों से रूबरू हुए आबकारी कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार ने कहा कि 6 सितंबर को रात 11 बजे के बाद भी बार में शराब परोसी और पी जा रही थी, जो लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध है। बिना अनुमति के भी देर रात तक डीजे और डांस पार्टियों का आयोजन किया गया, जिससे नाइट क्लब संस्कृति का रूप ले लिया। सीसीटीवी फुटेज की जाँच में भी यह जानकारी साबित हुई। इसके अलावा, लाइसेंसधारी ने बार में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची भी नहीं सौंपी और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। नतीजतन, यह साबित हुआ कि उसने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया।
इसलिए, “त्रिपुरा आबकारी अधिनियम, 1987 की धारा 40 (1)(सी) के अनुसार, गौतम देबनाथ के पक्ष में जारी लाइसेंस संख्या 97 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।” इसके साथ ही, लाइसेंस के दस्तावेज़, शराब का स्टॉक, रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज (एनवीआर) तुरंत ज़िला आबकारी कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आदेश का पालन न करने पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
