विभाग ने सभी नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रवींद्र भवन परिसर में बार खोलने की अनुमति दे दी है: वित्त मंत्री

अगरतला, 15 सितंबर: रवींद्र भवन परिसर में बार खोलने की अनुमति सभी नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दी गई है। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने आज यह दावा किया।

रवींद्र भवन परिसर में बार खोलने का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को राजधानी के एक महत्वपूर्ण स्थान पर इस तरह के नाइट क्लब को खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। विपक्ष ने मांग की है कि इसे तुरंत यहाँ से हटाया जाए। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने आज इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया। उनके अनुसार, वित्त विभाग द्वारा दी गई अनुमति नीतिगत दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए दी गई है। मूल रूप से, लाइसेंस के लिए आवेदन ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाता है। ज़िला मजिस्ट्रेट विभिन्न मुद्दों की जाँच करके उसे अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजते हैं। तदनुसार, वित्त विभाग ने रेस्टोरेंट-सह-बार खोलने की अनुमति दे दी है। यह किसी भी तरह से ‘नाइट क्लब’ नहीं है। मंत्री ने दावा किया कि गलत शब्द का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि बार खोलने के लिए कुछ नीतिगत दिशानिर्देश हैं। उदाहरण के लिए, बार सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं, और ध्वनि प्रणाली सहित विभिन्न मुद्दों की भी जाँच की जाती है। उन सभी मुद्दों का अवलोकन करने के बाद, ज़िला मजिस्ट्रेट ने वित्त विभाग को अनुमति पत्र भेजा। मंत्री ने कहा कि एफएल दुकानें खोलने के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं, जैसे कि 100 मीटर के दायरे में कोई स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल नहीं हो सकता। लेकिन बार खोलने के लिए ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं है। इसलिए, वित्त विभाग द्वारा दी गई अनुमति सभी नीतिगत दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद दी गई है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि फिर भी, चूँकि उस रेस्टोरेंट-सह-बार के खुलने पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने फिर से जाँच के आदेश दिए हैं। मंत्री प्रोनजीत सिंह रॉय ने यह भी कहा कि सभी मुद्दों की जाँच के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।