नई दिल्ली, 6 सितंबर: केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से नए GST सुधार लागू करने की घोषणा की है। इस सुधार के तहत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। GST काउंसिल ने कर संरचना को सरल करते हुए पहले के चार स्तर को घटाकर अब केवल दो स्तर—5% और 18% कर दिया है।
नई व्यवस्था के अनुसार पनीर, छेना और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध अब कर मुक्त होंगे, जबकि पहले इन पर 5% GST लगता था। इसी तरह, मक्खन, घी और चीज़ का कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध के कैन, जो पहले 12% GST में आते थे, अब 5% कर में शामिल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्यकर विकल्पों में लोकप्रिय प्लांट-बेस्ड मिल्क बिवरेज पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
साथ ही दवाइयाँ, साबुन, कार और IPL टिकट पर भी कर में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी जयेन मेहता ने इस निर्णय को अत्यंत सकारात्मक बताया और कहा कि कर में कमी से उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे।
सरकार के अनुसार, इस सुधार से देश के लगभग 8 करोड़ ग्रामीण दुग्ध किसान परिवार लाभान्वित होंगे, खासकर छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान, जो गाई और भैंस पालन करके जीवनयापन करते हैं। इसके साथ ही इस कदम से दुग्ध उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
