अगरतला, 8 मई: राज्य में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 10 मई को आयोजित की जाएगी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अलावा ये लोक अदालतें राज्य के सभी जिला और उप-जिला अदालत परिसरों में आयोजित की जाएंगी। कुल 40 पीठों में 21,410 मामले निपटाए जाएंगे।
राष्ट्रीय जन अदालत मोटर दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित 339 मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित 221 मामले, बैंक ऋण चुकौती से संबंधित 5,457 मामले, बीएसएनएल बिल भुगतान से संबंधित 1,000 मामले, सुलहनीय आपराधिक विवादों से संबंधित 14,264 मामले (एमबी एक्ट, टीपी एक्ट, टीजी एक्ट, एक्साइज एक्ट), चेक बाउंस से संबंधित 63 मामले (एनआई एक्ट), उपभोक्ता हितों से संबंधित 9 मामले, बिजली बिल से संबंधित 48 मामले और रोजगार संबंधी मुद्दों से संबंधित 8 मामले निपटाएगी।
मामले में दोनों पक्षों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। जन न्यायालय में नोटिस प्राप्त करने वाले लोग 5 मई से ही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपजिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों से संपर्क कर मामले के पूर्व सुलह या निपटारे का लाभ उठा रहे हैं। अधिकार मित्र उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें लोक अदालत में नोटिस दिया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अमरनाथ गौड़ ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य-सचिव सुश्री झूमा दत्ता चौधरी ने सभी संबंधित लोगों से मामलों के त्वरित और मुफ्त कानूनी निपटान की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।
