केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेवा शुल्क नहीं लौटाने के लिए दिल्ली के पांच रेस्टोरेंट्स के विरूद्ध स्वतः संज्ञान लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और जनवितरण मंत्रालय ने कहा कि ये रेस्टोरेंट्स दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा सुनाए गए एक फैसले के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क लौटाने में असफल रहे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इन रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में इन रेस्टोरेंट्स को सेवा शुल्क की धनराशि लौटाने का निर्देश दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सेवा शुल्क की अनिवार्य वसूली और सेवा शुल्क राशि का वापस न किये जाने के मामले में रेस्टोरेंट्स के विरूद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस कदम का उद्देश्य अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करने संबंधी उपभोक्ताओं पर दबाव कम करना है।
