वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य के लिए निजी क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।