समान नागरिक संहिता-यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू होगी

समान नागरिक संहिता-यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। उत्तराखंड देश में यह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्‍य होगा। मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने कहा कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित अधिनियम लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करना है। श्री धामी ने कहा कि इसके तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिबद्धता थी। राज्‍य मंत्रिमंडल ने हाल में यह कानून लागू करने से संबंधित नियमों और विनियमों को मंजूरी दी थी और इसे लागू करने की तिथि के निर्णय के लिए मुख्‍यमंत्री को अधिकृत किया था।

इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्‍य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसके तहत सभी विवाहों और लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है।

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