संजय राऊत को मानहानि मामले की सजा में मिली 30 दिन की मोहलत, जमानत भी मंजूर

मुंबई, 26 सितंबर (हि. स.)। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राऊत को गुरुवार को मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के कुछ ही घंटों बाद राहत मिल गई है। माझगांव मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें सुनाई गई सजा पर 30 दिन की मोहलत दी है। इसके साथ ही उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में गुरुवार को संजय राउत को मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने संजय राऊत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद संजय राऊत के वकील ने सजा पर रोक और जमानत की मांग करते हुए दो याचिकाएं दायर कीं, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इसके बाद संजय राऊत को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी गई है।

इसके बाद संजय राऊत ने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता; तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राउत ने कहा है कि अगर मुझे 15 साल की सजा भी हो जाएगी तो भी मैं बोलना बंद नहीं करूंगा।

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