जैसलमेर, 11 सितंबर (हि.स.)। तहसीलदार रामगढ़ ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने वाले तीन आदतन आरोपिताें को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
रामगढ़ तहसीलदार महावीर प्रसाद ने बताया कि तिबनसर गांव निवासी जायफल खान, सोनू गांव निवासी हीरसिंह व बाबूसिंह को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही थानाधिकारी रामगढ़ को तीनों अतिक्रमियों को 12 सितम्बर तक गिरफ्तार कर पेश करने के लिए आदेशित भी किया।
तहसीलदार महावीर प्रसाद ने बताया कि राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत तिबनसर व सोनू गांव में अवैध अतिक्रमियों को भी सजा सुनाई गई है। साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर रामगढ़ थाना प्रभारी को इन तीनों को 12 सितंबर तक गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए हैं।
दरअसल, तिबनसर गांव के मॉडल तालाब के आगोर में अतिक्रमण पर तत्कालीन तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए आगोर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया था। लेकिन आदतन अतिक्रमी जायफल खान ने उसी भूमि पर पत्थर की पट्टियां व काश्त कर अतिक्रमण किया। जिसमें ग्रामीणों की शिकायत एवं हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए निर्णय में अतिक्रमी को तीन महीने का साधारण कारावास एवं अतिक्रमित भूमि कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया।
इसी प्रकार ग्राम सोनू में दलपत सिंह की शिकायत एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दोनों आदतन अतिक्रमियों सोनू गांव निवासी हीरसिंह व बाबूसिंह को तीन महीने का साधारण कारावास और अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए गए।