बंगाईगांव (असम), 10 सितंबर (हि.स.)। अभयापुरी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके नाथ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के आरोप में आज असबुल हुसैन नामक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि आरोपित बंगाईगांव जिला के खोरागाओ निवासी हुसैन को 2018 में किए गए इस अपराध का दोषी पाते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
अदालत ने इस घटना को जघन्य मानते हुए अपराधी को यह सख्त सजा सुनाई। सजायाफ्ता हुसैन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रकम पीड़िता को दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया तो हुसैन को छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताना होगा।
ज्ञात हो कि यह घटना तब प्रकाश में आयी थी, जब पीड़िता के परिवार ने 2018 में जोगीघोपा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को कुछ राहत मिली है।