नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के जोनल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों को टालने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने म्युनिसिपल सेक्रेटरी के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह याचिका आम आदमी पार्टी के चार पार्षदों तिलोत्तमा चौधरी, आशू ठाकुर, रमेश चंद्र और प्रेम चौहान ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अदनान युसूफ ने कहा कि 18 महीने की देरी के बाद दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव का नोटिफिकेशन 28 अगस्त को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ ही स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव 4 सितंबर को होना है। इन चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज यानी 30 अगस्त है।
नामांकन की तारीख पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के चारों पार्षदों ने याचिका दायर की थी। दिल्ली के डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने अपनी याचिका में कहा था कि 28 अगस्त को वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव का नोटिस उन्हें मिला। 30 अगस्त को नामांकन की आखिरी तिथि है। फिलहाल, वह दिल्ली से बाहर हैं। ऐसे में इतने कम समय में वह निगम के महत्वपूर्ण पदों पर नामांकन के लिए नहीं पहुंच सकती हैं। ऐसे में इस चुनाव की प्रक्रिया को टाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन होगा।