स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश लागू करने की मांग

नई दिल्ली, 28 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महाराष्ट्र के बदलापुर प्रकरण का हवाला देते हुए स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 2019 में बनाए गए दिशा-निर्देश को लागू करने की मांग उठाई गई।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश वकील एचएस फुल्का ने कहा कि केवल पांच राज्यों ने बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया है, जबकि बच्चों के यौन शोषण जैसी घटनाएं महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में फिर सामने आई हैं।

फुलका ने कहा कि इसको देखते हुए जिन राज्यों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे। इस पर कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। दरअसल, बचपन बचाओ आंदोलन ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाए निर्देश को पूरे देश में लागू कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ही याचिका दाखिल की। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई की मांग की है।

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