नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वाहन की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होने पर दोगुना टोल वसूलने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए, एनएचएआई ने ऐसे उपयोगकर्ताओं से दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।
सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतकर्ताओं को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके। यह जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया जाएगा।
इसके अलावा, शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-चिपके हुए फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।