घाटकोपर हादसे की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले, भिंडे को 26 मई तक पुलिस कस्टडी

मुंबई, 17 मई (हि.स.)। घाटकोपर होर्डिंग हादसे की जांच शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मामले के मुख्य आरोपित भावेश प्रभुदास भिंडे को आज विक्रोली कोर्ट ने 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। भिंडे को मुंबई पुलिस ने राजस्थान में उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया था, जहां वह गलत पहचान बताकर रुका था।

पुलिस के अनुसार घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाई गई विशालकाय होर्डिंग सोमवार को गिर गई थी। यह मामला पंतनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था लेकिन इसकी भनक लगते ही भिंडे गिरफ्तारी के डर से भाग गया था। पुलिस टीम भावेश भिंडे को तीन राज्यों में तलाश रही थी लेकिन मुंबई पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर उसे गुरुवार को उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार करके मुंबई लेकर आई।

पूछताछ के बाद पुलिस ने भावेश भिंडे को विक्रोली कोर्ट में पेश किया और कस्टडी मांगी। भिंडे की ओर से पेश वकील रिजवान मर्चंट ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल पर धारा 304 गलत लगाई गई है। साथ ही भावेश भिंडे की गिरफ्तारी गलत तरीके से किए जाने का भी आरोप कोर्ट में लगाया। रिजवान मर्चंट ने बताया कि होर्डिंग 2023 में सभी प्रमाणपत्र लेकर लगाई गई थी लेकिन सोमवार को हवा की रफ्तार 96 घंटे प्रतिघंटा थी, इस वजह से होर्डिंग गिर गई थी। इसके बाद कोर्ट ने भिंडे को 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *