अगरतला, 2 जनवरी: गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक कानून पारित किया है। यदि दुर्घटना में शामिल वाहन का चालक मौके से भाग गया तो चालक को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस कानून का विरोध करते हुए वाहन चालकों ने आज कुमारघाट थाना क्षेत्र के नब्बे माइल इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप कर दिया है.
इसके अलावा आज ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ उतर आया है. इस दिन संगठन की ओर से 29 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय को दी गयी.
संगठन के एक व्यक्ति ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को संसद में एक बिल पेश किया था. यदि दुर्घटना में शामिल वाहन का चालक मौके से भाग गया तो चालक को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. और अगर प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए तो उनकी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को कार चालकों की कोई परवाह नहीं है. इसलिए वे केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ चले गए हैं.
संगठन ने मांग की कि देश के 22 करोड़ ड्राइवरों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग, राज्य चालक आयोग का गठन किया जाए. पूरे देश में पिछले एक दशक से हर साल 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस मनाया जाता है।देश में सभी दिवस घोषित किये जा चुके हैं इसलिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय चालक दिवस घोषित किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक ड्राइवरों के लिए हर पांच साल में एक पूर्ण नवीनीकरण प्रक्रिया तय की जानी चाहिए।
इसके अलावा, यदि कोई पेशेवर ड्राइवर अतीत में किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है, तो सरकार उसके भरण-पोषण के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी और चालक की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देगी।
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