नई दिल्ली 1 सितम्बर: सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार से चार बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय में इस घटना के पीड़ित लोगों को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय में 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया था। वे एक अन्य हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में हैं। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मशरख में मतदान केन्द्र पर दो लोगों की हत्या का आरोप है।