नई दिल्ली 19 अगस्त: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को आज मंजूरी दे दी। संसद ने हाल में ये दोनों विधेयक पारित किये थे। केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2017 के केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के इसी अधिनियम संशोधन करेगा। केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी-गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा- इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना और इसमें मनी गेमिंग शामिल है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक ऑनलाइन सूचना और डेटा उपलब्धता की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को अलग करने के लिए 2017 के अधिनियम में संशोधन करेगा।
2023-08-19