नई दिल्ली १३ जनुअरी : राज्य सरकार ने गुजरात औद्योगिक विकास निगम-जीआईडीसी की औद्योगिक सम्पदा के अंदर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। इससे लगभग 70 हजार औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा। उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने कहा है कि जीआईडीसी के में आवंटित भूखंडों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के किसी भी अनधिकृत निर्माण को एक विशिष्ट शुल्क देकर वैध किया जा सकता है। हालांकि, यह जोखिम वाली और आपत्तिजनक औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होगा।
50 से 300 वर्ग मीटर के बीच अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने का शुल्क तीन हजार से 18 हजार रुपये के बीच होगा। गैर आवासीय निर्माणों को नियमित करने की दरें दोगुनी होंगी।