नई दिल्ली ०६ जनबरी: केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम -यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट-टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने, आतंकियों की भर्ती करने, इनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त है। द रेजिस्टेंस फ्रंट भारत के विरुद्ध आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने में भी संलिप्त है। मंत्रालय ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर शेख सज्जाद गुल एक कुख्यात आतंकवादी है।