नई दिल्ली ०४ जनबरी: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सिनेमा हॉल के मालिक थियेटर परिसर में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ की बिक्री से संबंधित नियम निर्धारित करने के पात्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि सिनेमा मालिक यह तय करेंगे कि क्या बाहरी खाद्य पदार्थ उनके परिसर में लाए जा सकते हैं या नहीं? पीठ ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक की निजी सम्पत्ति है, और वह तब तक नियम निर्धारित कर सकते हैं, जब तक वह जनहित और सुरक्षा के विपरीत न हो। न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सिनेमा हॉल मालिकों को निर्देश दिया गया था कि वे दर्शकों को सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध न लगाएं।
हांलाकि, उच्च्तम न्यायायल की पीठ ने स्पष्ट किया है कि सिनेमा हॉल मालिकों को थियेटर में दर्शकों के लिए निशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलबध कराना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि यदि माता-पिता के साथ शिशु या बालक सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वे उनके लिए उचित मात्रा में खाद्य सामग्री ले जा सकते हैं।