नई दिल्ली २६ दिसंबर: मॉलदीव में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन और रिश्वत के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। यामीन पर आरोप था कि उन्होने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरा द्वीप में रिजॉर्ट बनाने के लिए निजी कंपनी से 10 लाख डॉलर रिश्वत ली। 2018 में सत्ता खोने के बाद, यामीन को 2019 में सरकारी खजाने में गबन करने पर पांच साल की कारावास की सजा दी गई थी और 50 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद यामीन को 2020 में नजरबंद कर दिया गया था। रिहाई के बाद अब्दुल्ला यामीन ने सक्रिय राजनीति में वापसी की है।
2022-12-26