नई दिल्ली, 22 नवम्बर (हि.स.)। एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपित आनंद तेलतुंबडे को बांबे हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट एनआईए की याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा।
बांबे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को तेलतुंबडे को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तेलतुंबडे के खिलाफ यूएपीए कानून की धारा 13, 16,18 के तहत आरोप नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने एनआईए को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2020 को गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 1 जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव की दो सौंवीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं।