कोलकाता, 19 नवंबर (हि.स.)। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री जॉन बार्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया है। तूफानगंज कोर्ट में उन्होंने शनिवार को आत्मसमर्पण किया। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें पांच सौ रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
कूचबिहार जिले में स्थित इस कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीडीओ कार्यालय परिसर में मोटरसाइकिल रैली निकाले जाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
भाजपा सांसद और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बार्ला पर आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में बार्ला के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। कोर्ट के मुताबिक चार अप्रैल 2019 को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए तूफानगंज में प्रखंड विकास कार्यालय परिसर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गयी थी। जॉन बार्ला सहित रैली में भाग लेने वाले चार लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत स्थानीय बॉक्सिरहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। तूफानगंज उप-मंडल अदालत ने इस मामले में बार्ला को समन जारी किया था और उनसे 15 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वह न तो अदालत में आए और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। इसलिए अदालत की अवमानना के आरोप में शुक्रवार को बार्ला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।