मुंबई, 15 नवंबर (हि.स.)। बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को अंगडिय़ा रंगदारी वसूली मामले में निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति डांगरे ने सौरभ त्रिपाठी को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को 25,000 रुपये की राशि में एक या दो जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का भी आदेश जारी किया है।
निलंबित पुलिस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दिए जाने की याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे की एकल खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हो रही थी। इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि त्रिपाठी पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने त्रिपाठी को अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया।
दरअसल सौरभ त्रिपाठी के विरुद्ध अंगडिय़ा संगठन ने रंगदारी वसूली का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद गृह विभाग ने सौरभ त्रिपाठी को निलंबित कर दिया था और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसी वजह त्रिपाठी ने मुंबई के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। इसके बाद त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।