12HNAT26 कैबिनेट – बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा। 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में विधेय को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां में कुप्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं। नए प्रावधानों में इसके पंजीकरण को सरल बनाया गया है। प्रशासन में सुधार की कोशिश की गई है।
इसमें सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। चुनाव प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष, मुक्त और समयबद्ध हों। सरकारी लोकपाल समिति सदस्यों के शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रदान करेगा। सहकारी सूचना अधिकारी पारदर्शिता बढ़ाएगा।
नए विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को जोड़ा गया है । महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को समानता और समावेशी महौल प्रदान किया जाएगा। बिजनेस करने में आसानी होगी, प्रशासनिक सुधार होंगे और पारदर्शिता बाद जवाबदेही आएगी।