30HBUS11 शाओमी के 5551 करोड़ रुपये की जब्ती को मंजूरी: ईडी
-प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, यह देश में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि
नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स)। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण ने चाइनीज मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने मोबाइल कंपनी शाओमी के बैंक खातों में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्ती के आदेश को स्वीकृति दे दी है। देश में यह अबतक की सबसे बड़ी जब्ती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी जानकारी दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि फेमा के सक्षम प्राधिकरण ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी के बैंक खातों में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश स्वीकृति दे दी है। ईडी के मुताबिक फेमा कानून की धारा 37ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक खातों में जमा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने कहा कि यह भारत में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि है, जिसे प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। दरअसल ईडी ने गत 29 अप्रैल को फेमा कानून के तहत शाओमी की इस बैंक में जमा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद इसे प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। फेमा के तहत ये भारत में अबतक की सबसे बड़ी जब्ती है।
उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है।
ED tightens grip, approves seizure Rs 5551
crore of Xiaomi
30HBUS11 शाओमी के 5551 करोड़ रुपये की जब्ती को मंजूरी: ईडी
-प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, यह देश में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि
नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स)। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण ने चाइनीज मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने मोबाइल कंपनी शाओमी के बैंक खातों में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्ती के आदेश को स्वीकृति दे दी है। देश में यह अबतक की सबसे बड़ी जब्ती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी जानकारी दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि फेमा के सक्षम प्राधिकरण ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी के बैंक खातों में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश स्वीकृति दे दी है। ईडी के मुताबिक फेमा कानून की धारा 37ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक खातों में जमा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने कहा कि यह भारत में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि है, जिसे प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। दरअसल ईडी ने गत 29 अप्रैल को फेमा कानून के तहत शाओमी की इस बैंक में जमा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद इसे प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। फेमा के तहत ये भारत में अबतक की सबसे बड़ी जब्ती है।
उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है।