Supreme Court:हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- निजी न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बने

कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स.)। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकर्स पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि निजी न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने कहा कि एंकर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात न हो, अगर वह कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसफ ने कहा कि एंकर कई बार लंबे सवाल करते हैं, फिर सामने वाले को बोलने नहीं देते। सबको बात रखने का मौका नहीं दिया जाता।

कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रेखा कहां खींचनी है, हेट स्पीच का हमारे दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि चैनल डिबेट में 10 लोगों को बहस में बुलाया जाता है, लेकिन उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है।

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